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दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी भी होंगे पुरानी पेंशन के हकदार, इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

Published On :    10 Jan 2022   By : MN Staff
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दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के हित में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रविवार को एक बड़ा फैसला सुनाया. कोर्ट ने अपने एक निर्णय में स्पष्ट किया कि, यदि किसी कर्मचारी का चयन नई पेंशन स्कीम लागू होने से पहले हुआ है, तो वह भी पुरानी पेंशन पाने के योग्य होगा.



इलाहाबाद : दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के हित में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रविवार को एक बड़ा फैसला सुनाया. कोर्ट ने अपने एक निर्णय में स्पष्ट किया कि, यदि किसी कर्मचारी का चयन नई पेंशन स्कीम लागू होने से पहले हुआ है, तो वह भी पुरानी पेंशन पाने के योग्य होगा. चाहे फिर उसका नियमितीकरण नई पेंशन स्कीम आने के बाद ही क्यों न हुआ हो.


कोर्ट के जज सरल श्रीवास्तव ने नगर निगम प्रयागराज के कर्मचारी कमालुद्दीन के मामले में ये बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, क्योंकि इस मामले में तारिख महत्वपूर्ण है. इसलिए कर्मचारी की नियुक्ति की तिथि का आंकलन उसके सेवा में आने की तिथि से किया जाएगा.


दरअसल, विभाग ने कर्मचारी को पुरानी पेंशन पाने के लिए इसलिए अपात्र बता दिया, क्योंकि उसकी नियुक्ति 1989 में दैनिक वेतनभोगी के तौर पर हुई थी, और उसका नियमितीकरण 2008 में हुआ. वहीं, 2005 से पुरानी पेंशन योजना समाप्त कर दी गई. इसके बाद कोर्ट के समक्ष सवाल उठा कि एक अप्रैल 2005 के बाद सेवा में नियमित हुए कर्मचारी को पुरानी पेंशन के लिए हकदार माना जाएगा या नहीं.


कोर्ट ने कहा कि यदि दैनिक वेतनभोगी के तौर पर कर्मचारी की नियुक्ति नई पेंशन योजना लागू होने से पूर्व हो चुकी है तो वह पुरानी पेंशन का लाभ पाने का हकदार है. कोर्ट ने कहा कि 17 जुलाई 2019 के शासनादेश के आलोक में नई पेंशन योजना लागू होने से पूर्व नियुक्त कर्मचारी को पुरानी पेंशन न देने का निर्णय गलत और भ्रामक है. कोर्ट ने कर्मचारी को पुरानी पेंशन का लाभ देने का आदेश दिया है. कोर्ट ने इसके साथ ही प्रयागराज नगर निगम को आदेश दिया कि कर्मचारी के पेंशन से जुड़े सभी देय का पेमेंट आदेश की कॉपी हासिल करने के तीन महीने के भीतर करना होगा.


हाईकोर्ट ने प्रेम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और कौशल किशोर चौबे में पारित सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का दृष्टांत पर विचार किया. इन निर्णयों में कहा गया कि दैनिक वेतनभोगी के तौर पर दी गई सेवा पेंशन लाभ में जोड़ी जानी चाहिए. इसी प्रकार इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अन्य विशेष अपील में कहा है कि पुरानी पेंशन या नई पेंशन का निर्णय करने में कर्मचारी की नियुक्ति की तिथि अहम है.


हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब से दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन मिलने का रास्ता साफ हो गया है. जिन दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी की नियुक्ति नई पेंशन योजना लागू होने से पहले हुई है. बता दें कि 2005 से पुरानी पेंशन बंद कर दी गई है.
 

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