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बिलकिस बानो रेप केस में दोषी सभी 11 सजायाफ्ता कैदी रिहा, 2002 में गोधरा कांड के दौरान हुई थी घटना

Published On :    16 Aug 2022   By : MN Staff
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गुजरात दंगों के दौरान बिलकिस बानो से सामूहिक रेप और उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या मामले के सभी 11 दोषी को जेल से रिहा कर दिया गया है. गुजरात सरकार की माफी योजना के तहत उम्रकैद की सजा भुगत रहे सभी 11 कैदियों को रिहा कर दिया गया है.



अहमदाबाद : गुजरात दंगों के दौरान बिलकिस बानो से सामूहिक रेप और उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या मामले के सभी 11 दोषी को जेल से रिहा कर दिया गया है. गुजरात सरकार की माफी योजना के तहत उम्रकैद की सजा भुगत रहे सभी 11 कैदियों को रिहा कर दिया गया है. यह सभी गोधरा की उप जेल में बंद थे. इन सभी को जेल से रिहा कर दिया गया है. यह सभी 2002 में बिलकिस बानो के साथ गैंगरेप के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे थे. इन्हें सीबीआई की विशेष अदालत ने साल 2004 में उम्रकैद की सजा सुनाई थी.


बता दें कि गोधरा कांड के बाद गुजरात में भड़की सांप्रदायिक हिंसा के दौरान मार्च, 2002 में हुए दंगों के दौरान लीमखेड़ा तहसील में बिल्किस बानो के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था. जब वारदात को अंजाम दिया गया था, तब बिलकिस बानो पांच महीने की गर्भवती थी. उनकी तीन साल की बेटी सालेहा की भी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी. इस दौरान उनके परिवार के 7 सदस्यों की भी हत्या कर दी गई थी. जबकि परिवार के छह अन्य सदस्य किसी तरह से बचकर भाग निकले थे. घटना में राधेश्याम शाही, जसवंत चतुरभाई नाई, केशुभाई वदानिया, बकाभाई वदानिया, राजीवभाई सोनी, रमेशभाई चौहान, शैलेशभाई भट्ट, बिपिन चंद्र जोशी, गोविंदभाई नाई, मितेश भट्ट और प्रदीप मोढिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई.


सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने मामले की जांच की और 2004 में 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर मुंबई ले जाया गया था. मुंबई में एक स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने 21 जनवरी 2008 को 11 लोगों को इस बिलकिस बानो रेप केस में उम्रकैद की सजा सुनाई थी. इन सभी के ऊपर बिलकिस बानो के साथ रेप और उनके परिवार के सात सदस्यों की हत्या का आरोप लगाया गया था. बाद में बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी स्पेशल सीबीआई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा था.


उम्रकैद के यह सभी दोषी जेल में 15 साल की सजा काट चुके थे. इसके बाद एक कैदी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और खुद को समय से पूर्व रिहा किए जाने की याचिका दायर की. इसके बाद शीर्ष अदालत ने गुजरात सरकार को इस मामले को देखने के निर्देश दिए थे कि क्या इन्हें राज्य सरकार द्वारा माफी दी जा सकती है.


सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद गुजरात सरकार ने एक कमेटी बनाई. इस कमेटी को पंचमहल के कलेक्टर सूजल माएत्रा हेड कर रहे थे. उन्होंने कहा कि इस कमेटी ने एकमत से फैसला लिया कि सभी 11 आरोपियों को माफी दे दी चाहिए. कमेटी के इस फैसले को राज्य सरकार ने अनुमति दे दी. इसके बाद इन सभी को जेल से छोड़ने का आदेश जारी हुआ.

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